अभिनेत्री ने अदालत में पुलिस की 'बी समरी' रिपोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने अदालत में पुलिस के उन दावों का विरोध किया, जिनमें उसने के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कोई सबूत न मिलने का दावा किया था। पिछले साल पाटेकर के खिलाफ लगाए गए तनुश्री के यौन उत्पीड़न के आरोप से सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई थी। अंधेरी के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 12 जून को ओशिवारा पुलिस ने ‘बी समरी’ रिपोर्ट दायर की है। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और सुनवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत न मिलने पर पुलिस ‘बी समरी’ रिपोर्ट दायर करती है। तनुश्री दत्ता के वकील नितिन सातपुते ने मजिस्ट्रेट अदालत में कहा, 'हम ‘बी समरी’ रिपोर्ट का विरोध करते हैं।' उन्होंने बताया कि अदालत ने हमें पुलिस की ‘बी समरी’ रिपोर्ट के खिलाफ हलफनामा या याचिका दायर करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। क्या है मामला तनुश्री ने अक्टूबर 2018 में पाटेकर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि अभिनेता ने 2008 में ‘हॉर्न ओके प्लीज’ फिल्म के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें परेशान किया और उनके साथ बदसलूकी की। गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था, जबकि उन्होंने पहले ही साफ-साफ कह दिया था कि वह शूटिंग के दौरान अश्लील या असहज करने वाले डांस स्टेप नहीं करेंगी। तनुश्री ने पाटेकर के अलावा कोरियॉग्रफर गणेश आचार्य, फिल्म निर्माता शमी सिद्दिकी और निर्देशक राकेश सारंग के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। ‘बी समरी’ रिपोर्ट से आचार्य, सिद्दिकी और सारंग भी मामले में आरोपमुक्त हो गए हैं। आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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