बुधवार को मुंबई की एक सत्र अदालत ने ऐक्टर की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। पंचोली ने यह अग्रिम जमानत की याचिका उनके खिलाफ लगे कथित बलात्कार के मामले में की थी। अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए पंचोली को गिरफ्तारी से राहत दी है। जून के महीने में एक बॉलिवुड ऐक्ट्रेस ने पंचोली के खिलाफ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पिछले महीने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पंचोली को राहत देते हुए गिरफ्तारी से छूट देते हुए अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने तब माना था कि निजी स्वार्थ के आधार पर लगाए आरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में आदित्य पंचोली द्वारा साल 2017 में ऐक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के केस को इसका आधार बनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐक्ट्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप साल 2004 से 2009 के बीच के हैं। कोर्ट ने कहा, 'इस मामले में काफी देर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और रिपोर्ट पीड़िता के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश के अगले दिन ही दर्ज कराई गई है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता पर लगाए गए निजी स्वार्थ पर लगाए आरोपों को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से छूट दी गई थी।' बुधवार को ऐक्ट्रेस के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी जमानत का विरोध करने वाली याचिका गलती से ऐक्ट्रेस की बहन के नाम से दायर हो गई थी और वह इसमें बदलाव करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी। ऐक्ट्रेस के वकील द्वारा कोर्ट से वक्त मांगे जाने के बाद इस मामले पर सुनवाई 9 सितंबर तक टाल दी गई है। बता दें कि एक बॉलिवुड ऐक्ट्रेस ने 27 जून को आदित्य पंचोली के खिलाफ , अवैध वसूली और धमकाने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। शिकायत करने वाली ऐक्ट्रेस का आरोप है कि पंचोली ने 2004-2006 के बीच उन्हें कई अलग-अलग जगहों पर रखा और ड्रिंक्स पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। हालांकि पंचोली ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है।
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